आयोग की शक्तियाँ
शिकायत की जाँच-पड़ताल करने में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद के विचारण से संबंधित सिविल न्यायालय की सारी शक्तियाँ निहित होंगी. विशेष रूप से शक्तियाँ निम्नलिखित होंगी -
(क) | गवाहों को सम्मन करना, उनकी उपस्थिति को बाध्य (enforce) करना एवं शपथ पर उनका परीक्षण करना. |
(ख) | किसी दस्तावेज की खोज और उपलब्ध कराना. |
(ग) | शपथ पत्र साक्ष्य लेना. |
(घ) | किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख अथवा उसकी प्रतिलिपि मांगना. |
(ड़) | साक्षों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन बहाल करना. |